प्रवेश एवं प्रशिक्षण निर्देश

प्रस्तवना :
औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान में "कलाकार प्रशिक्षण योजना" का कार्यान्वयन किया जाता है। इस योजना के अंतर्गत "राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद" द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रमों के अनुसार प्रशिक्षण दिया जाता है। इस योजना का उद्देश्य उद्योगों की आवश्यकताओं के अनुरूप कौशल अर्जित करना, तकनीकी और औद्योगिक अभिव्यक्ति उत्पन्न कर स्वरोजगार के लिए सक्षम बनाना तथा औद्योगिक उत्पाद की मात्रा एवं गुणवत्ता बढ़ाने के लिए प्रशिक्षण देना है। यह प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद उम्मीदवार रोजगार/स्वरोजगार के लिए सक्षम हो सकता है। यह प्रशिक्षण मेहनत का है और प्रशिक्षण अवधि में तथा प्रशिक्षण के बाद रोजगार में हर प्रकार की सफाई, रखरखाव और मेहनत का कार्य करना पड़ता है। अतः उम्मीदवार प्रवेश के लिए आवेदन-पत्र भरने से पहले इस संबंध में निश्चित कर लें कि वह व्यावसायिक प्रशिक्षण का इच्छुक है तथा इसे अपने जीवनयापन का माध्यम बनाना चाहता है।

औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान में प्रशिक्षण अवधि में प्रतिदिन प्रातः 8:00 बजे से 8 घंटे नियमित रूप से कार्य करना पड़ता है तथा शैक्षणिक स्कूलों की तरह ग्रीष्मकालीन अवकाश या लंबी अवधि के अवकाश नहीं होते हैं।


1. राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रमाण पत्र

1.1 प्रशिक्षण की निर्धारित अवधि पूरी होने के बाद राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद द्वारा अंतिम अखिल भारतीय व्यावसायिक परीक्षा आयोजित की जाएगी और सफल प्रशिक्षुओं को संबंधित व्यवसायों में राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रमाण पत्र दिए जाएंगे। भारत सरकार एवं राज्य सरकार के अधीन विभिन्न पदों और सेवाओं पर भर्ती के लिए राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रमाण पत्र को मान्यता प्राप्त है।

1.2 सफल प्रशिक्षुओं को राष्ट्रीय व्यावसायिक सहायक प्रमाण पत्र या राष्ट्रीय व्यावसायिक मूल प्रमाण पत्र स्वयं प्रशिक्षु द्वारा मुख्य परीक्षा प्रवेश पत्र तथा संस्थान द्वारा जारी परिचय पत्र दिखाने पर ही दिया जाएगा।


2. प्रशिक्षण पाठ्यक्रम

औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में दो प्रकार के प्रशिक्षण पाठ्यक्रम होते हैं:

  • (i) अभियांत्रिकी व्यवसाय

  • (ii) गैर-अभियांत्रिकी व्यवसाय

2.1 प्रशिक्षण अवधि एक या दो वर्ष की होती है, जो व्यवसाय पर निर्भर करती है।
2.2 राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद (N.C.V.T.) में अभियांत्रिकी और गैर-अभियांत्रिकी दोनों प्रकार के व्यवसायों में प्रशिक्षण प्रत्येक वर्ष अगस्त माह में प्रारंभ किया जाता है।


3. सामान्य सूचना

3.1 पंजीकरण आवेदन-पत्र पूर्ण रूप से भरकर, संस्थान प्राचार्य/निदेशक के पास शुल्क सहित जमा कराने की अंतिम तिथि को सायं 5:00 बजे तक पहुंच जाना चाहिए। इसमें डाक द्वारा विलंब होने के कारण या अन्य किसी कारण से निर्धारित अंतिम तिथि के बाद प्राप्त होने वाले आवेदन-पत्र पर विचार नहीं किया जाएगा। अंतिम तिथि के दिन किसी अप्रत्याशित कारण से अवकाश होने पर अगले कार्य दिवस को सायं 5:00 बजे तक आवेदन-पत्र स्वीकार किए जाएंगे।

3.2 आवेदन-पत्र के साथ अंकतालिका, जन्म तिथि एवं अन्य प्रमाण-पत्रों की प्रमाणित फोटोकॉपियां आवश्यक रूप से संलग्न करें। सत्यापित फोटोकॉपियां नहीं होने पर आवेदन-पत्र रद्द समझा जाएगा।

3.3 प्रवेश के संबंध में किसी प्रकार की सूचना प्राचार्य/निदेशक से प्राप्त नहीं होती है, तो ऐसे उम्मीदवारों को व्यक्तिगत रूप से संबंधित प्राचार्य/निदेशक से संपर्क करना चाहिए। डाक से विलंब होने के कारण या अन्य कारणों से साक्षात्कार पत्र या अन्य सूचना न मिलने के संबंध में किसी प्रकार की शिकायत प्रवेश के समय या उसके बाद स्वीकार नहीं की जाएगी।

3.4 साक्षात्कार हेतु निर्धारित तिथि को निर्धारित समय पर उपस्थित नहीं होने पर प्रवेश देना संभव नहीं होगा। (सूचना नोटिस बोर्ड पर समयानुसार लगा दी जाती है।)

3.5 प्रवेश हेतु निर्धारित शुल्क जमा नहीं कराने पर प्रवेश नहीं दिया जाएगा तथा वे स्थान योग्यता क्रम में अन्य उम्मीदवारों द्वारा भर दिए जाएंगे।

3.6 सामान्यतः उम्मीदवार द्वारा आवेदन-पत्र में भरे गए व्यवसाय में प्रवेश दिया जाता है, परंतु उम्मीदवार चाहे तो साक्षात्कार के समय किसी अन्य व्यवसाय में उपलब्ध रिक्त स्थान पर प्रवेश ले सकता है। इसके लिए उसी समय विकल्प-पत्र भरना होगा। साक्षात्कार के समय चाहे गए व्यवसाय में प्रवेश चार्ट के अनुसार स्थान उपलब्ध नहीं होने पर उम्मीदवार को रिक्त स्थानों की स्थिति बताते हुए, एक विकल्प-पत्र उसी समय भरवाया जाएगा तथा उपलब्ध व्यवसाय के अनुसार व्यवसाय आवंटित किया जाएगा। ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रिया तकनीकी शिक्षा निदेशालय, जोधपुर निर्देशानुसार दिया जाएगा।

3.7 उम्मीदवार द्वारा दिए गए विवरण गलत पाए जाने पर उसका प्रवेश रद्द कर दिया जाएगा।

3.8 प्रवेश के बाद उम्मीदवार किसी अन्य प्रशिक्षण संस्थान में नियमित या अंशकालिक रूप से अध्ययन नहीं कर सकता है तथा किसी अन्य पाठ्यक्रम की परीक्षा में नियमित या स्वाध्यायी छात्र के रूप में बैठने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

3.9 किसी भी व्यवसाय में पांच या पांच से कम प्रशिक्षुओं के प्रवेश होने पर वह व्यवसाय नहीं चलाया जाएगा तथा प्रवेशित प्रशिक्षुओं को उनके द्वारा जमा कराए गए पंजीकरण शुल्क के अतिरिक्त सभी शुल्क वापस कर दिए जाएंगे।

3.10 संस्थान की अलग-अलग योग्यता सूची न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता के प्राप्तांकों के आधार पर तैयार की जाएगी तथा उसी क्रमानुसार प्रवेश दिया जाएगा। माध्यमिक परीक्षा उत्तीर्ण करने की अंकतालिका संलग्न करें।

3.11 पूर्व में छात्र को किसी संस्थान से निष्कासित किया गया हो तो वह पुनः प्रवेश का पात्र नहीं होगा।


4. स्वास्थ्य प्रमाण पत्र

4.1 उम्मीदवार मानसिक एवं शारीरिक रूप से स्वस्थ होना चाहिए।
4.2 आवेदन-पत्र के साथ या साक्षात्कार के समय सक्षम राजकीय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा प्रदत्त स्वास्थ्य प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है। साक्षात्कार के समय तक स्वास्थ्य प्रमाण-पत्र प्रस्तुत नहीं करने पर प्रवेश हेतु विचार नहीं किया जाएगा।
4.3 प्रवेश के समय दिया गया स्वास्थ्य प्रमाण पत्र इस बात का प्रमाण है कि प्रशिक्षु प्रशिक्षण के दौरान 8 घंटे तक व्यावसायिक प्रशिक्षण प्राप्त करने एवं कार्य संपादन में (खड़े/बैठे रहकर भी) मानसिक एवं शारीरिक रूप से योग्य है। प्रशिक्षण के दौरान चिकित्सा जांच में प्रशिक्षु को अयोग्य पाए जाने पर केंद्र के प्रमुख द्वारा तत्काल निष्कासित कर दिया जाएगा।


5. प्रवेश में आयु सीमा

प्रवेश हेतु उम्मीदवार की आयु 1 अगस्त तक 14 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए।


6. प्रवेश में आरक्षण

तकनीकी शिक्षा निदेशालय, राजस्थान जोधपुर के नियमानुसार दिया जाएगा।


7. प्रवेश प्राप्त छात्रों को सुविधाएं

7.1 अनुभवी निदेशक के निर्देशन में संचालित वर्कशॉप में कार्य दक्षता के लिए जॉब प्लेसमेंट के अवसर।
7.2 सफल प्रशिक्षण उपरांत भी संस्थान द्वारा निःशुल्क जॉब प्लेसमेंट के अवसर।
7.3 सफल प्रशिक्षण उपरांत संस्थान के ट्रेनिंग एवं प्लेसमेंट विभाग द्वारा छात्रों को रोजगार दिलाने में सहायता एवं मार्गदर्शन।


8. कार्य घंटे

  • पूर्ण कार्य घंटे: 42 घंटे प्रति सप्ताह (प्रतिदिन लगभग 7.30 घंटे)

    • 38 घंटे प्रति सप्ताह:

      • (i) प्रायोगिक शिक्षण

      • (ii) व्यवसाय सिद्धांत

      • (iii) वर्कशॉप मूल्यांकन एवं विज्ञान

      • (iv) इंजीनियरिंग ड्राइंग

      • (v) एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स

    • 4 घंटे प्रति सप्ताह: शारीरिक प्रशिक्षण, योग, सफाई, वृक्षारोपण एवं सुरक्षा सहित पाठ्येतर गतिविधियां।


9. छात्रवृत्ति

9.1 संस्थान द्वारा गारंटी नहीं दी जाती है।
9.2 यदि राज्य सरकार द्वारा प्रदान की जाती है, तो निम्नलिखित प्रशिक्षुओं को देय नहीं होगी:

  • 9.2.1 जिन प्रशिक्षुओं की न्यूनतम अनिवार्य उपस्थिति 80% से कम हो।

  • 9.2.2 जिन्होंने पुनः प्रवेश लिया हो।

  • 9.2.3 जिन प्रशिक्षुओं ने स्वीकृत अवकाश से अधिक अवधि के अवकाश लिए हों।

  • 9.2.4 जिन्हें निलंबित किया जा चुका हो।

  • 9.2.5 अधूरा प्रशिक्षण छोड़ने वाले प्रशिक्षुओं को।
    9.3 संस्थान के प्रवेश एवं प्रशिक्षण निर्देशिका में निर्देशित निर्देशों, अनुशासनात्मक नियमों, उपनियमों, संस्थान द्वारा प्रदत्त निर्देशों तथा समय-समय पर संस्थान की ओर से जारी समस्त निर्देशों की पालना नहीं करने वाले प्रशिक्षुओं को छात्रवृत्ति नहीं दी जाएगी, बल्कि राज्य सरकार को वापस भेज दिया जाएगा।


10. प्रशिक्षुओं को स्वीकृत अवकाश

10.1 आकस्मिक अवकाश: अधिकतम 12 दिन प्रति वर्ष, आकस्मिक अवकाश किसी अन्य अवकाश के साथ देय नहीं होगा।
10.2 चिकित्सा अवकाश: 15 दिन तक, बशर्ते प्रशिक्षु राजकीय चिकित्सा अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित प्रमाण पत्र प्रस्तुत करें।
10.3 असामान्य मामलों में, जहां केंद्र का प्रमुख इस बात से संतुष्ट है कि अवकाश की आवश्यकता वास्तव में है, संस्थान के प्रमुख के विवेक से दिया जाएगा।


11. अनुशासनात्मक नियम

11.1 संस्थान समय: सुबह 7:30 AM से शाम 5:30 PM (शैक्षणिक समय प्रत्येक पाली में 8 घंटे)।
11.2 प्रत्येक दिन प्रशिक्षुओं को निर्धारित यूनिफॉर्म में आना अनिवार्य है। प्रशिक्षुओं को यूनिफॉर्म में किसी भी प्रकार का परिवर्तन करने का अधिकार नहीं है।
11.3 प्रशिक्षु को अवकाश लेने हेतु आवेदन-पत्र पर पूर्व अनुमति लेना आवश्यक है। पूर्व अनुमति लिए बिना लगातार 7 दिन अनुपस्थित रहने पर छात्र का संस्थान से नाम विच्छेद कर दिया जाएगा।
3 दिन तक का अवकाश प्रशिक्षण अधिकारी द्वारा ही स्वीकृत किया जाएगा। लंबी अवधि के अवकाश प्राचार्य द्वारा, प्रशिक्षु के अभिभावक को साथ लाने पर ही अनुमति दी जा सकती है। चिकित्सा अवकाश के लिए चिकित्सक द्वारा जारी चिकित्सा प्रमाण पत्र लाना आवश्यक है।
11.4 प्रशिक्षु द्वारा दिए गए विवरण को गलत पाए जाने पर उसका संस्थान से नाम पृथक किया जा सकता है।
11.5 प्रशिक्षुओं की उपस्थिति, प्रगति असंतोषजनक होने पर, संस्थान के नियमों का उल्लंघन करने पर प्राचार्य/निदेशक को छात्रवृत्ति बंद करने, निलंबित करने, संस्थान से पृथक करने का अधिकार है। विशेष मामलों में निदेशक महोदय की अनुमति से पुनः प्रवेश दिए जाने पर प्रवेश शुल्क निर्धारित शुल्क जमा कराना होगा तथा संस्थान से पृथक किए गए प्रशिक्षुओं को पुनः प्रवेश केवल उसी स्थिति में दिया जाएगा जब उसकी उपस्थिति परीक्षा से पूर्व नियमानुसार पूर्ण होना संभव हो।

11.6 प्रशिक्षुओं को संस्थान परिसर में अपना परिचय-पत्र साथ रखना अनिवार्य है।
11.7 प्रशिक्षुओं द्वारा संस्थान परिसर में मोबाइल फोन लाना वर्जित है। शैक्षणिक समय में यदि प्रशिक्षु के पास मोबाइल फोन पाया गया तो जब्त कर लिया जाएगा।
11.8 प्रशिक्षुओं द्वारा संस्थान परिसर में तंबाकू, गुटखा, सिगरेट, नशीले पदार्थ या अन्य प्रकार के मादक पदार्थ लाना वर्जित है। संस्थान परिसर में उपरोक्त सामग्री के साथ पाए जाने पर प्रशिक्षु का नाम संस्थान से पृथक कर दिया जाएगा।
11.9 संस्थान द्वारा प्रदत्त निर्देशों में आवश्यकतानुसार परिवर्तन किया जा सकता है, जिसकी सूचना समय रहते प्रसारित की जाएगी। प्रशिक्षुओं को परिवर्तित निर्देशों का पालन करना होगा।
11.10 मूल प्रमाण पत्र संपूर्ण प्रशिक्षण अवधि तक जमा रहेंगे, विशेष परिस्थितियों में प्रशिक्षण अवधि का पूरा शुल्क जमा कराने पर ही दिए जाएंगे।
11.11 सभी प्रशिक्षु अपने-अपने कक्षा कक्ष, वर्कशॉप को स्वच्छ रखेंगे। अपने बैठने/कार्य करने के स्थान आदि पर नाम/पिता का नाम या विशेष चिह्न अंकित न करें। संस्थान की संपत्ति को किसी भी प्रकार का नुकसान पहुंचाने पर प्रशिक्षु व्यक्तिगत या सामूहिक रूप से आर्थिक दंड के भागी होंगे। डस्टर कक्षा कक्ष के बाहर रखें तथा डस्टर पात्र में डालें। आकस्मिक निरीक्षण के दौरान यदि इस प्रकार की गतिविधि पाई गई तो उक्त स्थान पर बैठने वाला छात्र जिम्मेदार होगा।
11.12 प्रशिक्षुओं द्वारा संस्थान परिसर में मोबाइल फोन लाना वर्जित है। शैक्षणिक समय में यदि प्रशिक्षु के पास मोबाइल फोन पाया गया तो पहली बार ₹1500/- जुर्माना, पुनरावृत्ति होने पर जब्त कर लिया जाएगा।
11.13 प्रशिक्षु द्वारा एक बार प्रवेश लेने के उपरांत अधूरा प्रशिक्षण छोड़ने/नाम पृथक किए जाने की स्थिति में किसी प्रकार का शुल्क वापस देय नहीं होगा। बल्कि प्रशिक्षण अवधि का संपूर्ण शुल्क जमा कराना होगा।
11.14 प्रशिक्षुओं को मासिक एवं त्रैमासिक टेस्ट देना अनिवार्य होगा।
11.15 त्रैमासिक परीक्षा के बाद अभिभावक को प्रशिक्षु की रिपोर्ट लेने के लिए संस्थान में आना अनिवार्य होगा। प्रशिक्षु की दैनिक डायरी में अंकित त्रैमासिक रिपोर्ट पर माता/पिता के हस्ताक्षर कराना अनिवार्य है।
11.16 अभिभावक द्वारा प्रशिक्षु के प्रशिक्षण की दैनिक प्रगति जानने हेतु प्रशिक्षु को दी गई दैनिक डायरी प्रतिदिन देखना आवश्यक है। अन्य संपूर्ण जानकारी प्रवेश एवं प्रशिक्षण निर्देशिका में अंकित है।
11.17 उपरोक्त सभी नियमों की पालना करना अनिवार्य है। किसी भी प्रशिक्षु द्वारा नियमों की पालना न करने पर प्राचार्य महोदय द्वारा अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।


12. शुल्क

12.1 प्रशिक्षण संबंधित शुल्क: उम्मीदवार को संस्थान समिति द्वारा निर्धारित शुल्क जमा कराना होगा। शुल्क विवरण प्रवेश के समय नोटिस बोर्ड पर लगा दिया जाता है।
12.2 क्षतिपूर्ति राशि:
12.2.1 उम्मीदवार द्वारा उपयोग में लाए गए उपकरण, हाथ के औजार, संस्थान संपत्ति तथा अन्य वस्तुओं की हानि या क्षति होने पर क्षतिपूर्ति रूप में "क्षतिपूर्ति राशि" संस्थान के प्रशिक्षण अधिकारी के पास जमा करानी होगी।


13. राष्ट्रीय व्यावसायिक परीक्षा हेतु सूचनाएं

13.1 संस्थान का संपूर्ण बकाया जमा कराने के उपरांत ही परीक्षा में बैठने की अनुमति दी जाएगी।
13.2 परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए, प्रत्येक विषय अर्थात् प्रायोगिक, व्यवसाय सैद्धांतिक, वर्कशॉप गणना एवं विज्ञान, इंजीनियरिंग ड्राइंग, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स में 80% उपस्थिति आवश्यक है। उपस्थिति कम होने के कारण परीक्षा से वंचित प्रशिक्षुओं को उपस्थिति पूर्ण करने हेतु अगले सत्र में प्रशिक्षण शुल्क जमा करने पर ही संस्थान प्रमुख द्वारा अनुमति प्रदान की जाएगी।
13.3 परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए, सैद्धांतिक विषय एवं प्रायोगिक कार्य में क्रमशः 40% एवं 60% न्यूनतम सैद्धांतिक अंक प्राप्त करना आवश्यक है।
13.4 राष्ट्रीय व्यावसायिक परीक्षा DGE&T नई दिल्ली और RCVET जोधपुर द्वारा निर्देशित नियमों एवं निर्देशानुसार आयोजित की जाएगी।


14. यूनिफॉर्म

प्रत्येक दिन प्रशिक्षुओं को निम्नलिखित निर्धारित यूनिफॉर्म में आना अनिवार्य है। प्रशिक्षुओं को यूनिफॉर्म में किसी भी प्रकार का परिवर्तन करने का अधिकार नहीं है।

  1. शर्ट (ग्रे रंग की, शर्ट पॉकेट पर संस्थान द्वारा निर्धारित मार्क अंकित हो)।
  2. पैंट (स्लेटी)।

3. ब्लैक बेल्ट।

4. ब्लैक शूज। 

15. राष्ट्रीय व्यावसायिक परीक्षा अंकों का वितरण

राष्ट्रीय व्यावसायिक परीक्षा DGE&T नई दिल्ली और RCVET जोधपुर द्वारा निर्देशित नियमों एवं निर्देशानुसार परीक्षा के विषय एवं अंकों का विवरण किया जाएगा

🔴 मासिक / सत्रीय अंकों के आवंटन में निम्न बातों का ध्यान रखा जायेगा

1. प्रशिक्षार्थी द्वारा कार्य करने की नियमितता
2. प्रशिक्षार्थी की कार्यशैली व कार्यकुशलता
3. प्रशिक्षार्थी का अनुशासन एवं आज्ञाकारिता
4. प्रशिक्षार्थी द्वारा अपने रिकॉर्ड की नियमित जाँच कराना
5. प्रशिक्षार्थी का प्रशिक्षण कार्य के प्रति समर्पण

 

6. प्रशिक्षार्थी द्वारा कक्षा में प्रतिपादन करने की उत्कृष्टता
7. प्रशिक्षार्थी द्वारा गलतियों को सुधारने की तत्परता
8. प्रशिक्षार्थी की अपने साथियों के साथ सौहार्दता
9. प्रशिक्षार्थी की सुरक्षा सावधानियों के प्रति सतर्कता
10. प्रशिक्षार्थी की सह–पाठ्यक्रम गतिविधियाँ (साफ–सफाई, वृक्षारोपण एवं संरक्षण)